प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उठाए नए कदम के खिलाफ ओबीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
सोमवार को जारी एक बयान में इन अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए 31,661 पदों को भर रही है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी यह नहीं कहा कि आप इस भर्ती की मूल शैक्षिक वर्ग वार गुणांक सहित मूल चयन सूची ना बनाएं और इस भर्ती में आरक्षण व एमआरसी के नियमों का पालन ना करें, यह सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा। फिर सरकार कैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों की अवहेलना कर रही है तथा ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों के आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है।